Question

राजभाषा अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी का प्रयोग किस कार्य के लिए जारी रखा जा सकता है ?

A केवल न्यायालयों के कार्य के लिए
B केवल राज्य विधानमंडलों में
C संघ के राजकीय प्रयोजनों और संसद के कार्य-संचालन के लिए
D केवल केंद्र और राज्यों के बीच पत्राचार के लिए
E केवल केंद्रीय अधिनियमों के अनुवाद के लिए
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