Question
As per the provisions of the Central Vigilance
Commission Act no act or proceeding of the Commission shall be invalid merely by reason of___________________Solution
Section 9. Proceedings of Commission: (6) No act or proceeding of the Commission shall be invalid merely by reason of--(a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Commission; or (b) any defect in the appointment of a person acting as the Central Vigilance Commissioner or as a Vigilance Commissioner; or (c) any irregularity in the procedure of the Commission not affecting the merits of the case.
कोई कार्मिक गुवाहाटी स्थित केंद्र सरकार के किसी कार्यालय...
दिए गए शब्द के विलोम के लिए चार-चार विकल्प दिए गए हैं। उचित ...
अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द ह है __________
जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द हैं
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है-
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