Arbitration & Conciliation Act S. 14. Failure or impossibility to act .—(1) The mandate of an arbitrator shall terminate and he shall be substituted by another arbitrator, if— (a) he becomes de jure or de facto unable to perform his functions or for other reasons fails to act without undue delay; and (b) he withdraws from his office or the parties agree to the termination of his mandate.
"धर्मार्थ" का संधि विच्छेद क्या होगा?
निम्नलिखित शब्दों में 'ब्रह्मा' के तीन पर्यायवाची वि...
दिये गये विकल्पों में से “ ज्ञानवान् “ का स्त्रीलिंग शब्द ...
अ, इ, क्, ख् इत्यादि क्या हैं?
से गरीबों १/ राजमहल २/ राजा ने ३/ दान दिया ४/ को सोने चाँदी ५/...
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के गठन के संबंध में निम्नल...
निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतगर्त नहीं आ...
कारण कारक का विभक्ति चिन्ह है
हिन्दी भाषा के विकास का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौ...
'तुमने गाया होगा' इस वाक्य का काल है: