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मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि- केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे। केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी; परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है
राजभाषा विभागकी पत्रिका राजभाषा भारती का प्रकाशन कब हुआ ?
राजभाषा भारती का उद्देश्य क्या है ?
राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ ? -
भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान...
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' आलोचक ' शब्द का अर्थ है :
राजभाषा के संदर्भ में RIO का पूर्ण रूप है ?
निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नह...
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निम्न में कौन सा कार्यालयी पत्र नहीं है ?