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भारत सरकार (कार्य व्यवहार आबण्टन) नियम १९६१ के अनुरूप इस विभाग को निम्नलिखित कार्यों का दायित्व सौंपा गया है- राजभाषा से सम्बधित संवैधानिक प्रावधानों तथा राजभाषा अधिनियम, १९६४ (१९६३ का १९) का कार्यान्वयन, उस सीमा के अतिरिक्त. जिनका कार्यान्वयन अन्य विभागों को सौंपा गया है। किसी राज्य के उच्च-न्यायालय में अंग्रेजी के अतिरिक्त, भाषा के सीमित प्रयोग की अधिकृति हेतु राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन। संघ की कार्यालयीन भाषा के रूप में, जिसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिन्दी शिक्षण योजना, पत्र-पत्रिकाओं तथा अन्य तत्संम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन शामिल होगा, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंन्धित सभी मामलों पर केन्द्र स्थल दायित्व। संघ की कार्यालयीन भाषा के रूप में, नियमों प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकें, प्रशिक्षण सामग्री और उपकरण (मानकीकृत वर्णमाला सहित) जो उसके लिए आवश्यक हों, शामिल होंगे, हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से सम्बन्धित सभी मामलों में समन्वय। केन्द्रीय सचिवालय कर्यालयीन भाषा सेवा के संवर्ग का गठन और प्रबन्धन। केन्द्रीय हिन्दी समिति, इसकी उपसमितियों सहित, से संबन्धित मामले। विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा स्थापित विभिन्न हिन्दी सलाहकार समितियों से सम्बन्धित कार्य का समन्वय। केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो से सम्बन्धित कार्य।
44.99% of 499.98 × (3.30/7.40)% of 1399.97 + 10.02 = ?
25.6% of 250 + √? = 119
∛857375 + ∛91125 = ? + √6889
26 2 – 13% of 400 + (529 ÷ 23 2 ) = ? 2
(6.013 – 20.04) = ? + 9.98% of 5399.98
20% of (√9216 + ?) = 24
(1748 ÷ 8) + 76.8 × 35 =(? × 4) + (42 × 35.5)
4387897 – 3286871 – 51926 = ?
20 ×33 + 12 × 23 - 40 ÷ 15-1 + ? = 50